(Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana PMJJBY): क्या आपकी पॉलिसी 31 मई तक रिन्यू हो गई है? जानें 18 से 50 साल के हर भारतीय के लिए क्यों ज़रूरी है यह ‘सुरक्षा चक्र’
नई दिल्ली: महंगाई के इस दौर में अगर कोई आपसे कहे कि ₹2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको केवल ₹436 सालाना (यानी प्रतिदिन ₹1.20 से भी कम) में मिल सकता है, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) यही सुविधा देश के हर आम नागरिक को प्रदान करती है।
9 मई 2015 को शुरू हुई यह योजना गरीब, मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस को सुलभ बनाने के उद्देश्य से लाई गई थी। यदि किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो यह योजना परिवार को तुरंत ₹2 लाख की आर्थिक सहायता देती है। अगर आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं या 31 मई को होने वाले इसके वार्षिक नवीनीकरण से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है।

PMJJBY: यह योजना क्या है और आपको क्यों लेनी चाहिए?
PMJJBY एक एक-वर्षीय टर्म लाइफ इंश्योरेंस योजना है, जिसे हर साल नवीनीकृत (Renew) कराना होता है। यह किसी भी कारण से मृत्यु (Death due to any cause) को कवर करती है।
मुख्य लाभ (Core Benefits)
| विशेषता | विवरण |
| वार्षिक प्रीमियम | ₹436 प्रति वर्ष (पहले ₹330 था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाया गया) |
| बीमा कवर | ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) |
| कवरेज | बीमाधारक की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर (बीमारी या दुर्घटना) |
| कवरेज अवधि | 1 जून से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मई तक |
| नामांकन | आसान प्रक्रिया, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं |
यह क्यों ज़रूरी है?
यह योजना उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो महंगे प्रीमियम वाले पारंपरिक बीमा प्लान नहीं खरीद सकते। 2 लाख रुपये की यह राशि परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट, जैसे कर्ज चुकाने या दैनिक खर्चों को पूरा करने में बड़ी राहत देती है।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ? (Eligibility Criteria)
PMJJBY का लाभ उठाने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- खाता अनिवार्य: बैंक या डाकघर में एक सक्रिय बचत खाता होना ज़रूरी है।
- ऑटो-डेबिट सहमति: प्रीमियम के भुगतान के लिए बैंक को ऑटो-डेबिट की सहमति देनी होगी।
- एक ही खाता: कोई भी व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के माध्यम से ही इस योजना का लाभ ले सकता है, भले ही उसके पास कई खाते हों।
- कवरेज समाप्ति: 55 वर्ष की आयु पूरी होने पर बीमा कवर अपने आप समाप्त हो जाता है।
31 मई की डेडलाइन: नवीनीकरण और विलंब से जुड़ा नियम
PMJJBY एक वार्षिक पॉलिसी है। इसका कवरेज हर साल 1 जून से शुरू होकर 31 मई को समाप्त हो जाता है।
1. नवीनीकरण (Renewal)
- हर साल 31 मई को या उससे पहले आपके बैंक खाते से ₹436 की प्रीमियम राशि अपने आप कट (Auto-Debit) जाती है।
- यदि आपके खाते में 31 मई तक पर्याप्त शेष राशि नहीं है, तो पॉलिसी रद्द (Lapse) हो जाएगी।
2. विलंब से जुड़ने पर प्रीमियम का नियम (Pro-Rata Premium)
यदि कोई व्यक्ति 31 मई की समय सीमा चूक जाता है और पॉलिसी अवधि के बीच में जुड़ता है, तो उसे आनुपातिक (Pro-Rata) प्रीमियम का भुगतान करना होगा:
| नामांकन की अवधि | देय प्रीमियम (लगभग) |
| जून, जुलाई, अगस्त | ₹436/- (पूरा प्रीमियम) |
| सितंबर, अक्टूबर, नवंबर | ₹342/- |
| दिसंबर, जनवरी, फरवरी | ₹228/- |
| मार्च, अप्रैल, मई | ₹114/- |
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(ध्यान दें: यह आनुपातिक भुगतान केवल पहली बार नामांकन के लिए है। नवीनीकरण के समय हर बार पूरा ₹436 ही देना होता है।)
क्लेम (दावा) कैसे करें? (PMJJBY Claim Process)
पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर, नॉमिनी को जल्द से जल्द क्लेम की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए:
- बैंक से संपर्क: नॉमिनी को सबसे पहले उस बैंक शाखा से संपर्क करना होगा, जहाँ बीमाधारक का खाता योजना से जुड़ा था।
- दस्तावेज जमा करें: बैंक में मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) जमा करें।
- क्लेम फॉर्म: बैंक/बीमा कंपनी से दावा प्रपत्र (Claim Form) और डिस्चार्ज रसीद (Discharge Receipt) प्राप्त करें।
- जमा करें: भरे हुए क्लेम फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज (मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी का बैंक खाता विवरण, आधार/पैन की कॉपी) जमा करें।
- सेटलमेंट: बैंक ये दस्तावेज बीमा कंपनी (LIC या अन्य) को भेजेगा। सत्यापन के बाद, ₹2 लाख की राशि नॉमिनी के खाते में जमा कर दी जाएगी।
नॉमिनी के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
- नॉमिनी का भरा हुआ क्लेम फॉर्म
- डिस्चार्ज रसीद
- नॉमिनी के बैंक खाते की जानकारी (कैंसिल चेक/पासबुक)
एक और ज़रूरी जानकारी: 30 दिन का वेटिंग पीरियड
योजना में नामांकन के बाद शुरुआती 30 दिनों की अवधि को वेटिंग पीरियड (Waiting Period) माना जाता है। यदि इस 30 दिनों के भीतर किसी बीमारी के कारण मृत्यु होती है, तो नॉमिनी को क्लेम नहीं मिलेगा। हालांकि, दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु पर यह नियम लागू नहीं होता और क्लेम दिया जाता है।
निष्कर्ष: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है। इसका बेहद कम प्रीमियम इसे देश के हर नागरिक के लिए ज़रूरी बनाता है। यदि आप 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में हैं, तो 31 मई से पहले इस योजना से जुड़कर अपने परिवार को 2 लाख रुपये का बिना शर्त सुरक्षा कवच ज़रूर प्रदान करें।